बिलकिस बानो Gang Rape केस: सुप्रीम कोर्ट ने रिहा हुए आरोपियों की रिहाई को रद्द किया
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिए अपने एक बड़े फैसले में गुजरात दंगों की पीड़िता बिलकिस बानो को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें बिलकिस बानो के गैंगरेप केस में उम्रकैद की सजा पाए सभी 11 दोषियों को रिहा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गुजरात राज्य इस मामले में निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र सरकार यह कार्य कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी दावा किया है कि 13 मई, 2022 का फैसला अदालत के साथ धोखाधड़ी करके प्राप्त किया गया था, जिससे दोषियों को विश्वास की कमी का सामना करना पड़ा।
मुंबई की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 21 जनवरी 2008 को सभी 11 दोषियों को बिलकिस बानो के गैंगरेप और परिवार के सात सदस्यों की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान उन्हें सात सदस्यों के साथ गैंगरेप किया गया था, जब वह 21 वर्ष की थीं और उनकी तीन साल की बेटी भी उस समय मौजूद थी।