दिल्ली हाईकोर्ट में रामदेव ने ‘हमदर्द रू अफ़ज़ा’ को लेकर की गई टिप्पणियों पर जताया खेद, भविष्य में दोबारा ऐसा न करने का दिया आश्वासन
दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को योगगुरु बाबा रामदेव की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि वे हमदर्द के उत्पाद रू अफ़ज़ा के खिलाफ भविष्य में कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं करेंगे। इसके बाद अदालत ने इस मामले को समाप्त कर दिया।
न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि रामदेव और पतंजलि फूड्स लिमिटेड द्वारा दाखिल हलफनामे में जो बयान दिए गए हैं, वे उनके लिए बाध्यकारी होंगे। अदालत को भरोसा दिलाया गया है कि वे आगे से कोई आपत्तिजनक वक्तव्य नहीं देंगे।
हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में उल्लेख किया कि पहले भी अदालत की ओर से रामदेव और उनकी कंपनी को आदेश दिया गया था कि वे विवादित ऑनलाइन सामग्री हटाएं। इसके साथ ही उन्हें भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करने का निर्देश दिया गया था और इसके लिए एक शपथ पत्र दायर करने को कहा गया था।
रामदेव और पतंजलि की ओर से अब अदालत में आश्वासन पत्र दाखिल किया गया है, जिसके चलते कोर्ट ने मामला समाप्त करने का निर्णय लिया।