BILKIS BANO CASE: सभी दोषियों को 21 जनवरी तक करना होगा आत्मसमर्पण
सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो के मामले में सभी दोषियों को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने इनकी याचिका की सुनवाई के दौरान उनकी मांग को ठुकरा दिया है, जिसमें सरेंडर करने के लिए और समय देने की मांग थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी दोषियों को आत्मसमर्पण के लिए समय नहीं देने का फैसला किया है और उनकी याचिका में कोई मेरिट नहीं है, यह कहा है।
बिलकिस बानो मामले के दोषियों ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने आत्मसमर्पण करने के समय की मांग की थी। इस याचिका में शामिल दोषी गोविंदभाई नाई, रमेश रूपाभाई चांदना और मितेश चिमनलाल भट थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया है और समय नहीं देने का फैसला किया है। यह कहा गया है कि उनकी याचिका में कोई मेरिट नहीं है।