पंचायत चुनाव 2025: निर्दलीय प्रत्याशी सीता मनवाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, निर्वाचन अधिकारी का फैसला पलटा
उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में पंचायत चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण मोड़ सामने आया है। हाईकोर्ट ने भूत्सी वार्ड नंबर 10 से निर्दलीय प्रत्याशी सीता मनवाल के नामांकन को रद्द किए जाने के फैसले को अवैध करार देते हुए उसे पलट दिया है। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि सीता मनवाल का नामांकन स्वीकार कर उन्हें चुनाव प्रक्रिया में शामिल किया जाए।
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
नैनीताल हाईकोर्ट में बुधवार, 16 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन निरस्त किया जाना कानून के अनुरूप नहीं था। 21 पन्नों के आदेश में न्यायालय ने यह भी कहा कि एक बार नामांकन पत्र स्वीकार हो जाने के बाद उसे दोबारा खारिज करना उचित नहीं था। इस फैसले से भाजपा समर्थित उम्मीदवार सरिता नकोटी को झटका लगा है, जिनका चुनाव निर्विरोध घोषित होने वाला था।
कैसे शुरू हुआ विवाद?
निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सहायक निर्वाचन अधिकारी ने सीता मनवाल का नामांकन पहले स्वीकार किया, लेकिन बाद में उसे निरस्त कर दिया। इस पर सीता ने कांग्रेस और स्थानीय लोगों के समर्थन से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने मामला सीता के पक्ष में निपटाया और चुनाव में भागीदारी की अनुमति दी।
सीता मनवाल की प्रतिक्रिया
ईटीवी भारत से बात करते हुए सीता मनवाल ने कहा, “यह सत्य की जीत और अहंकार की हार है।” उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद और न्यायपालिका के न्याय ने उनका हौसला और बढ़ा दिया है। वे अब हाईकोर्ट का आदेश लेकर निर्वाचन अधिकारी के पास जा रही हैं ताकि प्रक्रिया में औपचारिक रूप से शामिल हो सकें।
टिहरी जिले में कई निर्विरोध विजेता
टिहरी जिला निर्वाचन कार्यालय की जानकारी के मुताबिक 12 जुलाई को नाम वापसी की अंतिम तिथि के बाद, 3 जिला पंचायत सदस्य, 29 बीडीसी सदस्य और 349 ग्राम प्रधान निर्विरोध निर्वाचित माने गए हैं।