उत्तराखंड हाईकोर्ट से साइबर ठग रोहित सोनी को राहत, निचली अदालत को दिए जमानत के निर्देश — जानिए पूरा मामला
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने साइबर ठगी के एक बड़े मामले में आरोपी रोहित सोनी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे राहत दी है।
न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने सह-अभियुक्तों को पहले से मिली जमानत का हवाला देते हुए मुख्य आरोपी रोहित सोनी को निजी मुचलका जमा करने पर जमानत देने के निर्देश निचली अदालत को दिए हैं।
🔍 क्या है मामला?
रुद्रपुर थाना क्षेत्र में साइबर ठगी गैंग के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
शिकायतकर्ता हरबंस लाल ने पुलिस को बताया कि उनके एसबीआई खाते से पहले ₹5,000 और बाद में ₹49,999 रुपये की धोखाधड़ी की गई।
जांच में पता चला कि जिन खातों में पैसे ट्रांसफर हुए, वे फर्जी नामों और दस्तावेज़ों से खोले गए थे।
पुलिस ने मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाया और लोकेशन ट्रैक करने के बाद रोहित सोनी सहित सात अन्य आरोपियों की पहचान की।
📱 बरामदगी और गिरफ़्तारी
पुलिस ने छापेमारी के दौरान आरोपियों के पास से
- 6 मोबाइल फोन,
- फर्जी पासबुक,
- एक इंटरनेट डोंगल,
- स्कैनर मशीन,
- चेकबुक और
- आधार कार्ड बरामद किए।
मुख्य आरोपी रोहित सोनी (निवासी – ग्वालियर, मध्य प्रदेश) फरार चल रहा था।
पुलिस ने उस पर ₹25,000 का इनाम घोषित किया था। बाद में दबिश के दौरान उसे रुद्रपुर कोर्ट परिसर के पास से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
⚖️ हाईकोर्ट ने क्यों दी जमानत?
मामले में रोहित सोनी के अन्य सात साथियों को पहले ही निचली अदालत से जमानत मिल चुकी थी।
हालांकि, सत्र न्यायाधीश, रुद्रपुर ने रोहित सोनी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
इस आदेश को चुनौती देने के बाद हाईकोर्ट ने समानता के आधार पर उसे राहत देते हुए जमानत पर रिहा करने के निर्देश जारी किए।
📰 मुख्य बिंदु संक्षेप में
- मामला: रुद्रपुर साइबर ठगी प्रकरण
- मुख्य आरोपी: रोहित सोनी, निवासी ग्वालियर (म.प्र.)
- बरामदगी: मोबाइल, पासबुक, स्कैनर, चेकबुक, आधार कार्ड
- अन्य 7 आरोपी पहले ही ज़मानत पर
- हाईकोर्ट ने सह-अभियुक्तों के आधार पर दी राहत


 
		 
			 
			 
			 
			 
			