उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित किया, सरकार और विपक्ष के सदस्यों ने किया समर्थन
देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को पारित कर दिया। इस विधेयक पर दो दिनों तक विवाद चला और चर्चा हुई। सत्ता और विपक्ष के सदस्यों ने विधेयक के प्रावधानों पर अपने-अपने सुझाव दिए। उत्तराखंड विधानसभा इससे पहले कभी भी इस तरह का विधेयक नहीं पारित कर पाई थी।
आज शाम 5 बजे, सीएम ने सदन में एक महत्वपूर्ण भाषण दिया, जिसमें उन्होंने विधेयक की महत्ता पर बात की। उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश को सही दिशा में ले जाएगा, समान अधिकार सुनिश्चित करेगा और सामाजिक ढांचे को मजबूत बनाएगा।
सीएम धामी ने विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर चर्चा की और यह भी कहा कि कुछ जरूरी संशोधन भी किए जाएंगे। उन्होंने आंदोलन के शहीदों को याद करते हुए कहा कि यह विधेयक उनका सपना पूरा करेगा। इससे देवभूमि के लोगों को बधाई मिलेगी और समरस व समाजवादी समाज की नींव रखी जाएगी।
सीएम ने ब्रिटिश शासन के दौरान के असमान कानून की बात की और कहा कि आजादी के बाद यूसीसी के निर्माण से संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को मजबूती मिली।
विधेयक पारित होने के बाद सभा में जय श्री राम व भारत माता की जय के नारे लगे। इसके बाद सभी विधायकों को बोलने का मौका भी दिया गया और उनके तर्कों को ध्यान से सुना गया।
इस विधेयक के मुख्य प्रावधानों में शादी की न्यूनतम उम्र, तलाक, वसीयत, उत्तराधिकार, विवाह पंजीकरण, बहु विवाह, लिव इन रिलेशनशिप आदि को समेटा गया है।