उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: स्टेडियम आम खिलाड़ियों के लिए 24 घंटे में खोलें, सीएयू पर भी सख्ती
नैनीताल। विशेष संवाददाता।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खेल सचिव (वर्तमान मुख्य सचिव) को हल्द्वानी और देहरादून के स्पोर्ट्स स्टेडियम को 24 घंटे के भीतर आम खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए खोलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोनों स्टेडियम सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहने चाहिए ताकि खिलाड़ियों को निजी स्टेडियम का सहारा न लेना पड़े।
यह आदेश क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड (CAU) में करोड़ों रुपये की कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिकाकर्ता संजय रावत ने आरोप लगाया है कि एसोसिएशन ने खिलाड़ियों को सुविधाएं देने के नाम पर करोड़ों रुपये का दुरुपयोग किया। इसमें 35 लाख रुपये बिना उपयोग के खर्च करने और भोजन के नाम पर भी घोटाले की बात सामने आई है।
हाईकोर्ट ने राज्य के मैदान क्षेत्रों के साथ-साथ पर्वतीय क्षेत्रों में भी बच्चों के शारीरिक विकास हेतु स्पोर्ट्स स्टेडियम विकसित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मुख्य सचिव अमित कुमार सिन्हा को निर्देशित किया कि वे राज्य सरकार के समक्ष इस विषय पर प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
कोर्ट ने यह भी कहा कि खिलाड़ियों के पास संसाधनों की भारी कमी है और उपलब्ध संसाधनों पर ताले लगे हैं, जिससे वे निजी मैदानों की ओर मजबूर हो रहे हैं। कोर्ट ने खेल एसोसिएशनों से कहा है कि वे जिन खेलों को संचालित करना चाहती हैं, उनकी सूची खेल सचिव को सौंपें ताकि आवश्यक स्टेडियम उन्हें उपलब्ध कराए जा सकें।
महत्वपूर्ण निर्देश:
- स्टेडियम के रखरखाव का खर्च कर्मचारियों से वसूला जाए।
- खेल आयोजनों में मैदान को हुए नुकसान की भरपाई संबंधित संस्था से कराई जाए।
- प्रत्येक खेल गतिविधि के दौरान उस खेल का कोच मैदान में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
इसके अतिरिक्त, हाईकोर्ट ने नैनीताल की नैनी झील में नौकायन और तैराकी गतिविधियों को लेकर जल की गुणवत्ता पर रिपोर्ट भी मांगी है।