नैनीताल: हाईकोर्ट का मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उपनल (UPNL) के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण और अन्य संबंधित निर्देशों का पालन न करने पर राज्य के मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने पहले ही 2018 में राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि उपनल कर्मचारियों के लिए एक सेवा नियमावली बनाई जाए, उनके वेतन से टैक्स की कटौती न की जाए, न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया जाए और एरियर का भुगतान किया जाए। इस आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था।
इसके बावजूद आदेशों का पालन न किए जाने पर याचिकाकर्ताओं ने तत्कालीन मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की। इस बीच, तत्कालीन मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सेवानिवृत्त हो गईं और उनकी जगह आनंद वर्धन ने मुख्य सचिव का पद संभाला।
अब हाईकोर्ट ने नए मुख्य सचिव आनंद वर्धन को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी।