नैनीताल नाबालिग दुष्कर्म मामला: आरोपी उस्मान अली की जमानत याचिका पॉक्सो कोर्ट से खारिज
हल्द्वानी (उत्तराखंड), 20 मई: नैनीताल में 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के गंभीर मामले में जेल में बंद आरोपी ठेकेदार उस्मान अली को आज पॉक्सो कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हल्द्वानी स्थित विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत के इस फैसले के बाद आरोपी की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं।
क्या है पूरा मामला?
30 अप्रैल को नैनीताल शहर से यह चौंकाने वाला मामला सामने आया था, जिसमें 72 वर्षीय ठेकेदार उस्मान अली पर आरोप है कि वह बीते तीन महीनों से एक 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ बार-बार दुष्कर्म कर रहा था। मामले का खुलासा होते ही स्थानीय लोगों और हिंदूवादी संगठनों में भारी आक्रोश फैल गया था।
शहर में तनावपूर्ण माहौल
दुष्कर्म के आरोप के बाद नैनीताल में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोग देर रात तक सड़कों पर उतरे और जगह-जगह नारेबाज़ी की। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जिसके बाद हालात धीरे-धीरे सामान्य हुए।
किन धाराओं में दर्ज हुआ केस?
मल्लीताल थाना पुलिस ने आरोपी उस्मान अली के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 65(1), पॉक्सो एक्ट की धारा 3(1)(ब)(i) और SC-ST एक्ट की धारा 3(v)(ii) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
अदालत में क्या हुआ?
20 मई को हुई सुनवाई के दौरान आरोपी के वकीलों ने जमानत की मांग रखते हुए कई दलीलें पेश कीं, लेकिन पीड़िता की गंभीर हालत, घटना की प्रकृति और सामाजिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अदालत ने सभी तर्कों को खारिज कर जमानत देने से इनकार कर दिया।
आगे की प्रक्रिया
अब आरोपी को न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा और केस की अगली सुनवाई में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने की संभावना है। पुलिस का कहना है कि वे जल्द ही मामले की जांच पूरी कर कोर्ट में पुख्ता सबूतों के साथ पेश होंगे।