उत्तराखंड पुलिस भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की सख्ती: योग्य युवाओं को आयु सीमा में छूट देने की सलाह
उत्तराखंड में पुलिस की 2000 रिक्त पदों पर जारी भर्ती प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने कहा कि राज्य में युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से सख्त लहजे में कहा कि वह मौखिक तर्क देने के बजाय अपने पक्ष को लिखित रूप में पेश करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि सरकार हर वर्ष नियमित रूप से भर्तियों के लिए विज्ञप्ति जारी करती, तो उम्मीदवार निर्धारित आयु सीमा के भीतर आवेदन कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण कई योग्य युवा आयुसीमा पार कर चुके होते हैं और इस कारण वे चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार आमतौर पर चार से पांच साल में ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करती है, जिससे योग्य उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिल पाता और उनका मनोबल टूटता है। कोर्ट ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से युवाओं के हित में आयु सीमा में राहत देने पर विचार करने को कहा है।