उत्तराखंड- सरकारी कर्मचारियों को दो बार साल में 31 दिन का अवकाश मिलेगा, भत्तों में बढ़ोतरी
सरकारी कर्मचारियों को अब साल में दो बार कुल 31 दिन का उपार्जित अवकाश मिलेगा, जो 300 उपार्जित अवकाश के अलावा होगा। सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को 85 प्रतिशत सचिवालय विशेष भत्ता प्रदान किया जाएगा। इस नए निर्देश के तहत, वाहन चालकों को भी इस भत्ते का लाभ होगा। महिलाकर्मियों को बाल्य देखभाल अवकाश के दौरान उनके वेतन में 20 प्रतिशत की कटौती नहीं होगी।
सीएम ने सचिवालय में कार्यरत राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सचिवालय विशेष भत्ते को ग्रेड वेतन का 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत करने की मंजूरी दी है।
इसके अलावा, राज्य सरकार के कर्मिकों को 300 दिन का उपार्जित अवकाश अर्जित करने के बाद भी वर्ष में एक जनवरी को 16 दिन और एक जुलाई को 15 दिन का उपार्जित अवकाश (कुल 31 दिन) उपयोग करने की अनुमति दी गई है। सीएम ने राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों के लिए भी एकल अभिभावक (महिला/पुरुष) सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश के दौरान उनके वेतन में कटौती के बराबर अवकाश वेतन प्रदान करने की स्वीकृति दी है।
पहले सरकार ने इसमें 20 प्रतिशत कटौती का आदेश जारी किया था, जिस पर सचिवालय संघ ने बदलाव की मांग की थी। सीएम ने सचिवालय वाहन चालकों को भी सचिवालय विशेष भत्ता प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। सचिवालय संघ ने इस पर खुशी जताई और सीएम का आभार जताया कि उन्होंने सचिवालय सेवा को और ताकतवर बनाने के लिए नए निर्देश दिए हैं।