देहरादून: बिना मान्यता संचालित हो रहा था स्कूल, 5.20 लाख रुपये का जुर्माना
देहरादून।
शहर के एक नामी निजी स्कूल पर बिना मान्यता के संचालन और अभिभावकों से मनमाने ढंग से फीस वसूलने के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। द प्रेसीडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, भनियावाला को ₹5.20 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इस सख्त कार्रवाई से शहर के कई अन्य निजी स्कूलों में भी हड़कंप मच गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिले में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सीएम कार्यालय को इस स्कूल के खिलाफ 100 से अधिक अभिभावकों ने शिकायतें भेजी थीं, जिनमें बताया गया कि स्कूल ने मनमाने तरीके से फीस में बढ़ोतरी की है।
सीईओ ने जांच शुरू करते हुए स्कूल प्रबंधन से पिछले पांच वर्षों की फीस वृद्धि संबंधी दस्तावेज तलब किए। हालांकि, बार-बार बुलाने के बावजूद स्कूल प्रबंधन ने जवाब नहीं दिया। जांच में सामने आया कि स्कूल की कक्षा 8 तक की मान्यता मार्च में समाप्त हो चुकी थी, फिर भी बिना मान्यता के संचालन जारी रखा गया। साथ ही, स्कूल ने मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन भी नहीं किया।
इस पर उत्तराखंड शिक्षा अधिनियम-2009 की धारा 18(5) के अंतर्गत 1 अप्रैल से 22 मई 2025 तक 52 दिनों के लिए 10,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ₹5,20,000 का जुर्माना लगाया गया। स्कूल को तीन दिन के भीतर जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया गया है। अन्यथा, जिला प्रशासन भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई करेगा।