उत्तराखंड पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट पर हाईकोर्ट में सुनवाई, मामला दूसरी पीठ को रेफर
उत्तराखंड में चल रही 2,000 पदों की पुलिस भर्ती प्रक्रिया पर नैनीताल हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान आयु सीमा में छूट देने को लेकर दायर याचिका पर न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया और मामले को दूसरी पीठ के पास रेफर कर दिया।
लाइव स्ट्रीमिंग के दुरुपयोग पर चिंता
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से यह मुद्दा भी उठाया गया कि कुछ लोग हाईकोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग का दुरुपयोग कर रहे हैं। बताया गया कि कुछ वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जिससे वादकारी, अधिवक्ता और न्यायालय की छवि धूमिल हो रही है। याचिकाकर्ता ने इसे आईटी एक्ट का उल्लंघन बताया।
क्या है पूरा मामला
चमोली निवासी रोशन सिंह ने यह याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने 20 अक्टूबर 2024 को जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी और आईआरबी के लिए कुल 2,000 पदों की भर्ती विज्ञप्ति जारी की थी, जिसकी प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है।
विज्ञप्ति में 1,550 नए पद और 450 पिछले वर्षों (2021-22, 2022-23) के रिक्त पद शामिल किए गए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि भर्ती में देरी के कारण कई अभ्यर्थियों की उम्र निर्धारित सीमा से अधिक हो गई है, जिससे वे परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं।
आयु सीमा बढ़ाने की मांग
वर्तमान में पुलिस भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष निर्धारित है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि इसे कम से कम 25 वर्ष तक बढ़ाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार हर साल भर्ती नहीं कराती, जिससे युवाओं की उम्र निकल जाती है और वे अवसर से वंचित रह जाते हैं।
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि उत्तराखंड बेरोजगार संगठन कई बार सरकार को इस संबंध में प्रत्यावेदन दे चुका है, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया

