पौड़ी: 1993 से अधूरी पड़ी सड़क पर हाईकोर्ट सख्त, निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के आदेश
उत्तराखंड के पौड़ी जिले में 1993 से स्वीकृत लेकिन अब तक अधूरी पड़ी सड़क निर्माण योजना पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार और लोक निर्माण विभाग को आदेश दिया कि सड़क निर्माण कार्य तीन महीने में पूरा किया जाए।
क्या है मामला?
जनहित याचिका में बताया गया कि पौड़ी गढ़वाल जिले के चौकी से अल्मोड़ा की ओर जाने वाले सईंखेत तक 3 किलोमीटर लंबी सड़क वर्ष 1993 में स्वीकृत की गई थी। लेकिन इनमें से सिर्फ डेढ़ किलोमीटर सड़क का निर्माण ही हो पाया, जबकि शेष अब तक अधूरी है।
याचिकाकर्ता का कहना:
कई बार स्थानीय निवासी और ग्राम प्रधानों ने शासन-प्रशासन से पत्राचार किया, लेकिन केवल आश्वासन ही मिले और सड़क निर्माण शुरू नहीं हो पाया। याचिकाकर्ता कमलेश चंद्र ने अदालत को बताया कि निर्माण के लिए डीपीआर तैयार हो चुकी है लेकिन बजट स्वीकृत नहीं हुआ है।
सरकार की ओर से दलील:
सरकारी वकील की ओर से बताया गया कि एक हिस्से पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और जैसे ही बजट आवंटित होगा, शेष कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा।
हाईकोर्ट का निर्देश:
कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग को तीन महीने में सड़क निर्माण कार्य पूरा करने के आदेश दिए हैं और जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया गया।