दिल्ली हाईकोर्ट ने बजरंग पुनिया को झटका दिया, NADA से जवाब मांगा, तत्काल राहत से इनकार
नई दिल्ली: सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप पहलवान बजरंग पुनिया को दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनके निलंबन के खिलाफ तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) से जवाब मांगा है। बजरंग पुनिया ने आरोप लगाया है कि NADA का आचरण उनके संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
कोर्ट का फैसला:
दिल्ली हाईकोर्ट ने बजरंग पुनिया के निलंबन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने NADA को नोटिस जारी किया है और इस मामले पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी है। पुनिया का दावा है कि NADA का आचरण उनके आजीविका कमाने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर निलंबन नहीं हटाया गया तो वे संन्यास लेने पर मजबूर हो सकते हैं।
21 जून को NADA ने बजरंग पुनिया को दूसरी बार निलंबित कर दिया, जिसके कारण वे प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अयोग्य हो गए। पहले, 10 मार्च को सोनीपत में आयोजित चयन ट्रायल के दौरान डोप टेस्ट के लिए मूत्र का नमूना देने से इनकार करने पर पुनिया को 23 अप्रैल को निलंबित किया गया था।
बजरंग पुनिया की याचिका:
बजरंग पुनिया ने अपने अधिवक्ता विदुषपत सिंघानिया के माध्यम से दायर याचिका में तर्क दिया है कि NADA ने परीक्षण दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। उन्होंने 21 जून के निलंबन आदेश को निलंबित या रद्द करने की मांग की है।
आगामी आयोजन:
अक्टूबर में अल्बानिया में सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन होना है, लेकिन बजरंग पुनिया के निलंबन के कारण उनकी भागीदारी पर सवाल खड़ा हो गया है।