धामी सरकार की बड़ी कार्रवाई: 16 करोड़ के पुल का एप्रोच रोड क्षतिग्रस्त होने पर PWD के तीन इंजीनियर निलंबित
देहरादून: देहरादून-पांवटा पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदा की चौकी स्थित टौंस नदी पर लगभग 16 करोड़ रुपये की लागत से बने नए पुल के एप्रोच रोड के क्षतिग्रस्त होने के मामले में धामी सरकार ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। प्रारंभिक जांच में गंभीर तकनीकी लापरवाही सामने आने के बाद शासन ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के तीन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
शासन द्वारा जारी अलग-अलग कार्यालय आदेशों के अनुसार अधिशासी अभियंता राजेश कुमार, सहायक अभियंता अमित त्यागी और कनिष्ठ अभियंता नवीन गैरोला को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
प्रारंभिक जांच में क्या सामने आया?
लोक निर्माण विभाग अनुभाग-1 द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रारंभिक जांच आख्या में प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हुआ कि Design Consultant द्वारा नदी का River Diversion Work डिज़ाइन उपलब्ध कराया जाना था, जो नहीं दिया गया।
साथ ही नदी के River Bed Cross Slope, Meandering Nature तथा River Training Measures का समुचित अध्ययन और आवश्यक तकनीकी उपाय भी नहीं किए गए। इसके कारण नदी का प्रवाह एक ओर केंद्रित हो गया, जिससे पुल के Abutment के अपस्ट्रीम हिस्से में भारी कटाव (Heavy Scouring) हुआ और एप्रोच रोड के नीचे कैविटी (Cavity) बनने से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई।
तीन अधिकारियों पर क्या आरोप?
शासन के आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारियों पर अपने-अपने स्तर पर तकनीकी निगरानी, गुणवत्ता नियंत्रण, अनुबंधीय शर्तों के अनुपालन और वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक तकनीकी कमियों से समय रहते अवगत न कराने का आरोप है।
आदेश में कहा गया है कि यह सरकारी कार्यों के प्रति घोर लापरवाही, पर्यवेक्षण में शिथिलता तथा दायित्वों के समुचित निर्वहन में गंभीर त्रुटि का मामला है, जिससे शासन की छवि धूमिल हुई और सार्वजनिक हित भी प्रभावित हुआ।

किन अधिकारियों को किया गया निलंबित?
शासन ने तीन अलग-अलग आदेश जारी कर इन अधिकारियों को निलंबित किया है—
- राजेश कुमार, अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून
- अमित त्यागी, सहायक अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून
- नवीन गैरोला, कनिष्ठ अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून
तीनों को उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के नियम 4(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में ये रहेंगे लागू नियम
शासन के आदेश के अनुसार—
- तीनों अधिकारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) मिलेगा।
- उन्हें यह प्रमाणित करना होगा कि निलंबन अवधि में वे किसी अन्य सेवा, व्यापार या व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं।
- निलंबन अवधि के दौरान बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
- तीनों अधिकारी प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून कार्यालय से संबद्ध रहेंगे।
सरकार का सख्त संदेश
धामी सरकार ने इस कार्रवाई से स्पष्ट संकेत दिया है कि सार्वजनिक परियोजनाओं में तकनीकी लापरवाही और गुणवत्ता से समझौता किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। पुल के एप्रोच रोड के क्षतिग्रस्त होने की घटना को गंभीरता से लेते हुए शासन ने जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामले में आगे विस्तृत जांच के आधार पर अन्य कार्रवाई भी संभव मानी जा रही है।

